Gujarat : गुजरात सरकार ( goverment ) ने GIFT City में शराब परमिट ( permit ) से जुड़े नियमों में ढील दी है। शराब बैन की अफरा-तफरी के बीच, राज्य सरकार ( state goverment ) ने GIFT City (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी) में शराब पीने के नियमों में ढील देते हुए एक नया नोटिफिकेशन ( notification ) जारी किया है। जिसमें गुजरात के बाहर के लोगों और विदेशी नागरिकों को ( citizens ) GIFT City में शराब पीने के लिए कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे-जैसे 31 दिसंबर का त्योहार पास आ रहा है, गुजरात सरकार इस फैसले से शराब पसंद करने वालों के लिए खुशी की बात करेगी।
GIFT City में शराब पीने के नियमों में ढील
Gujarat : गांधीनगर में मौजूद GIFT City में शराब पीने के नियमों में और ढील दी गई है। राज्य सरकार ने GIFT City को एक ग्लोबल इकोसिस्टम देने के लिए गुजरात के GIFT City, जिसे ड्राई स्टेट माना जाता है, में शराब पीने के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। GIFT City को लेकर इस फैसले से 30 दिसंबर, 2023 को दी गई ढील और आसान और ज़्यादा हो गई है। नए नोटिफिकेशन से GIFT City में आने वाले बिज़नेस डेलीगेट्स, टूरिस्ट, विदेशी नागरिक और गुजरात के बाहर के लोग आसानी से शराब पी सकेंगे। GIFT सिटी में शराब पीने के नए नियमनए नियमों के मुताबिक, अब गुजरात के बाहर के लोगों और विदेशी नागरिकों को GIFT सिटी में शराब पीने के लिए परमिट नहीं लेना पड़ेगा। वे वैलिड फोटो ID दिखाकर तय एरिया में शराब पी सकेंगे।
Gujarat : गुजरात सरकार ( goverment ) ने GIFT City में शराब परमिट ( permit ) से जुड़े नियमों में ढील दी है। शराब बैन की अफरा-तफरी के बीच, राज्य सरकार ( state goverment ) ने GIFT City (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी) में शराब पीने के नियमों में ढील देते

https://dailynewsstock.in/world-border-petrol-america-indians-arrest-acc/
Gujarat : GIFT सिटी के कर्मचारियों के लिए शराब परमिट नियमों में भी ढील दी गई है। परमिट वाले GIFT सिटी के कर्मचारी अब एक बार में 25 मेहमानों को बुला सकेंगे। बिना परमिट वाले लोग बिना किसी झिझक के खाने-पीने के लिए तय फूड और बेवरेज एरिया में जा सकेंगे।
Gujarat : GIFT सिटी में चल रहे होटलों और रेस्टोरेंट को अब लॉन, स्विमिंग पूल और छतों के आसपास और प्राइवेट होटलों की तरह शराब परोसने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन इसके लिए FL-III लाइसेंस ज़रूरी होगा। पहले, यह इजाज़त सिर्फ़ तय वाइन और डाइन एरिया में और सिर्फ़ स्पेशल परमिट वाले कर्मचारियों को ही थी।
Gujarat : नए नियम के मुताबिक, यह ढील सिर्फ़ GIFT सिटी के लिमिटेड एरिया के लिए है। कोई भी व्यक्ति GIFT सिटी एरिया से शराब की बोतल बाहर नहीं ले जा सकेगा। गिफ्टी सिटी में शराब पीने आने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सभी नियम गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से लागू होंगे।

Gujarat : गुजरात सरकार ने गिफ्टी सिटी में शराब पीने के नियमों में जो ढील दी है, माना जा रहा है कि यह कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स जैसे आने वाले प्रोग्राम को ध्यान में रखकर लिया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में दुनिया भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी और दर्शक आएंगे। इसके अलावा, देश-विदेश से बड़ी संख्या में बिज़नेस डेलीगेट भी गिफ्टी सिटी आते हैं। इन सभी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गिफ्टी सिटी में शराब परमिट के नियमों में ढील दी गई है।
