gujarat : अहमदाबाद ( ahemdabad ) के सेवेंथ डे स्कूल ( seven day school ) में हुई दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए, सूरत जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथसिंह परमार ने जिले के सभी सरकारी ( goverment ) , अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों ( private school ) के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों ( students ) की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूलों में भयमुक्त वातावरण बनाना है।
अनुशासन समिति का गठन अनिवार्य
gujarat : विद्यालय सुरक्षा नीति-2016 के अनुसार, अब प्रत्येक विद्यालय में एक ‘अनुशासन समिति’ का गठन अनिवार्य है। इस समिति में प्रधानाचार्य, शिक्षक ( teacher ) और मॉनिटर या महासचिव (GS) शामिल होंगे। इस समिति का मुख्य कार्य विद्यालय परिसर, खेल मैदान और प्रवेश व निकास द्वारों पर छात्रों की सुरक्षा की निरंतर निगरानी करना होगा।

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अचानक जाँच और अभिभावकों को सूचना
gujarat : नए दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल अब छात्रों के बैग की अचानक जाँच करेंगे। इसके अलावा, अभिभावकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने बच्चों के बैग और उनके वाहनों की डिक्की की नियमित जाँच करें, ताकि कोई भी खतरनाक वस्तु स्कूल में प्रवेश न कर सके।
शिक्षकों की अनुपस्थिति में सावधानी
gujarat : किसी भी कक्षा में शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर छात्रों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे समय में, उन्हें पढ़ाई या गतिविधियों में अन्य छात्रों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वे किसी भी असामान्य गतिविधि में शामिल न हों।
gujarat : अहमदाबाद ( ahemdabad ) के सेवेंथ डे स्कूल ( seven day school ) में हुई दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए, सूरत जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथसिंह परमार ने जिले के सभी सरकारी ( goverment ) , अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों ( private school ) के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों ( students ) की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूलों में भयमुक्त वातावरण बनाना है।
सुरक्षा और सूचना देने की ज़िम्मेदारी
gujarat : जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को पूर्णतः सुरक्षित वातावरण प्रदान करना प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है। यदि कोई असामान्य घटना घटती है, तो तत्काल कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य है।

कड़ी कार्रवाई के मौखिक निर्देश
gujarat : कार्यालय कर्मचारियों के अनुसार, सूरत में अहमदाबाद जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रों के बैग के अलावा, उनके वाहनों की भी जाँच की जाएगी। यदि किसी छात्र के पास से धारदार हथियार जैसी प्रतिबंधित वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो उसके अभिभावक को बुलाकर उनकी उपस्थिति में परामर्श दिया जाएगा। यदि परामर्श के बाद भी छात्र के व्यवहार में सुधार नहीं होता है, तो उसे निलंबित करने से लेकर स्कूल से बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करने के मौखिक निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं।
अनुशासन समिति: प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मॉनिटर/सामान्य अध्यापकों की एक अनुशासन समिति अनिवार्य है।
सुरक्षा: विद्यालय परिसर और खेल मैदान में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
तलाशी: छात्रों के बैग और वाहनों की आकस्मिक तलाशी।
अनुपस्थिति: शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अन्य गतिविधियों में शामिल करना।
परामर्श: धारदार हथियार पाए जाने पर अभिभावक की उपस्थिति में परामर्श।
कठोर कार्रवाई: परामर्श के बाद भी सुधार न होने पर निलंबन या बर्खास्तगी।
रिपोर्टिंग: किसी भी असामान्य घटना की तुरंत कार्यालय को सूचना देना।
वातावरण: छात्रों को सीखने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
