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gst : सरकार ने GST घटाकर कार ( car ) और बाइक ( bike ) की कीमतें कम कर दी हैं। किसानों ( farmers ) को राहत देते हुए ट्रैक्टरों पर GST कम कर दिया गया है। पेट्रोल, डीज़ल और CNG से चलने वाले वाहन कितने सस्ते हो गए हैं? आइए विस्तार से जानें।

gst : GST दरों में बदलाव: कार, बाइक, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर खरीदना सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में GST को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। GST परिषद की बैठक में छोटी कारों और बाइक पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। नई GST दर 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी। पेट्रोल, डीज़ल ( petrol ) और CNG से चलने वाले वाहन कितने सस्ते हो गए हैं? आइए विस्तार से जानें।

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कार, बाइक और ऑटो पर नई GST दर: कार, बाइक और ट्रैक्टर की कीमत में कितनी कमी आएगी?

सरकार ने कार और बाइक पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। नई जीएसटी दर के अनुसार, 1200 सीसी इंजन और 4 मीटर तक लंबी पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी से चलने वाली कारों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह, 350 सीसी तक के इंजन वाली बाइक पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, जो पहले 28 प्रतिशत था। आसान शब्दों में कहें तो कारों और बाइकों की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

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वाहन प्रकार पुराना जीएसटी नया जीएसटी
पेट्रोल और पेट्रोल कारें हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी इंजन और लंबाई 4 मीटर से अधिक नहीं) 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
डीज़ल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी इंजन और लंबाई 4 मीटर से अधिक नहीं) 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
तिपहिया वाहन 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
मोटरसाइकिल, बाइक (350 सीसी तक का इंजन) 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
परिवहन के लिए मोटर वाहनों का उपयोग 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
कार, बाइक और ट्रैक्टर पर नई जीएसटी दरें
स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी) और मल्टी पर्पस व्हीकल (एमपीवी) और क्रॉसओवर यूटिलिटी (एक्सयूवी) जैसे यूटिलिटी वाहनों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहनों को भी इस जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है।

इन वाहनों पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी
सरकार ने छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। हालाँकि, कुछ श्रेणियों के वाहनों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। अब 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइकों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार, हेलीकॉप्टर, विमान, नौका, स्पोर्ट्स और मनोरंजक वाहनों पर भी 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

gst : सरकार ने GST घटाकर कार और बाइक की कीमतें कम कर दी हैं। किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टरों पर GST कम कर दिया गया है। पेट्रोल, डीज़ल और CNG से चलने वाले वाहन कितने सस्ते हो गए हैं? आइए विस्तार से जानें।

लग्जरी कारों पर कितना जीएसटी देना होगा?
लग्जरी कारों और बड़ी कारों के खरीदारों को भी राहत दी गई है। वर्तमान में, लग्जरी कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत उपकर लगता है। इस प्रकार, कुल कर का बोझ 50 प्रतिशत है। लेकिन नई जीएसटी दर लागू होने के साथ, अब केवल 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा और कोई उपकर नहीं लगेगा। इस प्रकार, महंगी कारों पर कुल कर का बोझ 50 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गया है।

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ट्रैक्टर सस्ते हुए, किसानों को राहत
किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना अब सस्ता हो गया है। सरकार ने ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, ट्रैक्टर के पुर्जों पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी में कमी से किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना सस्ता होगा और इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

बसों, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों पर जीएसटी कम
बसों, सार्वजनिक परिवहन के लिए ट्रॉलियों और स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

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